
राष्टउदय न्यूज बड़वानी : कर विभाग, मध्यप्रदेश (वृत-सेन्धवा) द्वारा आमजन एवं करदाताओं से अपील की जाती है कि अपने आसपास हो रही कर चोरी की गतिविधियों की सूचना विभाग को दें तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियों को चिन्हित कर आमजन से सतर्क रहने का आग्रह किया जाता है।
1. ऐसे अपंजीकृत व्यवसायी, जिनका वार्षिक व्यापार सेवा प्रदाताओं के लिए ₹20 लाख तथा वस्तुओं के विक्रेताओं के लिए ₹40 लाख या उससे अधिक होने के बावजूद भी वे जीएसटी में पंजीकृत नहीं हैं।
2. ऐसे पंजीकृत करदाता, जो ₹ 500 से अधिक राशि के विक्रय पर नियमित रूप से बिल जारी नहीं करते।
3. ऐसे कम्पोजीशन डीलर, जो नियमानुसार पात्र न होते हुए भी विक्रय विल पर जीएसटी चार्ज कर रहे हो।
4. ऐसे ट्रांसपोर्टर, जो बिना वैध दस्तावेजों/ई-वे बिल के माल का अनाधिकृत परिवहन कर रहे हो।
5. ऐसे पंजीकृत करदाता, जो भुगतान प्राप्त करने हेतु एक से अधिक भिन्न-भिन्न नामों के क्यूआर कोड का उपयोग कर रहे हों।
6. ऐसे करदाता, जो पक्का बिल प्रदान नहीं करते हों।
विभाग द्वारा इस संबंध में सूचना देने हेतु राज्य कर विभाग के आधिकारिक पोर्टल MPTAX.MP.GOV.IN पर एक Provide Tax EvasionInformation इन्फोर्मेशन मॉड्यूल सक्रिय रूप से कार्यरत है, जहाँ लॉगिन करके कोई भी नागरिक कर चोरी संबंधी सूचना विभाग को उपलब्ध करा सकता है। इसमें जानकारी देने वाले के नाम गोपनीय रखा जावेगा।